No Helmet No Fuel Rule: देश के अंदर लगातार सड़क हादसे के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं जो की चिंता का विषय बने हुए हैं इनमें से बड़ी संख्या में तो बिना हेलमेट के बाइक चलाने वालों की आती है इन सब के बावजूद कई लोग हेलमेट पहनने से लगातार परहेज कर रहे हैं लेकिन अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस समस्या को भी गंभीरता से ले लिया है और सड़क सुरक्षा को सुधारने के लिए नया नियम नो हेलमेट नो फ्यूल लागू करने का भी बड़ा फैसला लिया है.
No Helmet No Fuel कब लागू होगा?
उत्तर प्रदेश की सरकार ने नो हेलमेट नो पेट्रोल का नियम 26 जनवरी से लागू करने का फैसला किया है जिसके तहत जो लोग भी हेलमेट पहनना पसंद नहीं करते उन लोगों को पेट्रोल पंप से फ्यूल नहीं दिया जाएगा पेट्रोल पंप संचालक को आदेश भी जारी कर दिए गए हैं कि इस नियम का सख्ती से पालन किया जाए और इसके लिए बैनर और पंपलेट के माध्यम से भी जागरूकता फैलाई जाए.
किन लोगों के लिए अनिवार्य होगा हेलमेट
नियम के अनुसार बाइक चालक और पीछे बैठने वाले दोनों ही यात्रियों के लिए हेलमेट लगाना अनिवार्य हो जाएगा यदि दोनों में से किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना है तो उन लोगों को पेट्रोल पंप से पेट्रोल नहीं दिया जाएगा इसके साथ ही चालान एवं अन्य कानूनी कार्यवाही का सामना भी करना पड़ेगा वहीं पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से भी इस नियम की निगरानी की जाने वाली है.
इन जिलों में लागू होगा No Helmet No Fuel का नियम
लखनऊ बरेली नोएडा सोनभद्र और लखीमपुर सहित कई जिलों के अंदर यह नियम लागू होने वाला है पहले भी हेलमेट पहनने का आदेश तो जारी कर दिया गया था लेकिन अब इस नियम के बाद तो इसका सख्ती से पालन किया जाएगा सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी और अभियान चलाकर इस नियम को मजबूती दी जाएगी।
उल्लंघन करने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत दंड का प्रावधान
मोटर वाहन अधिनियम कहता है कि यदि बाइक चलाते समय कोई हेलमेट नहीं पहना है तो उसके ऊपर कारवाई की जा सकती है इस नियम के अनुसार हेलमेट पहना अनिवार्य है वहीं इसके उल्लंघन करने पर जुर्माना और 6 महीने की कैद का भी प्रावधान है ऐसे में नियम तोड़ने वाले पेट्रोल पंप के संचालको के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।